दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में 7 साल से जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी। जमानत 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। खालिद को इसके लिए 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। हाईकोर्ट ने कहा- उमर को पहले भी पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अंतरिम जमानत मिल चुकी है। उन्होंने अदालत की शर्तों का पालन किया था। वह इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, लेकिन उनकी मां की मेडिकल स्थिति को देखते हुए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया। उमर ने कोर्ट में 22 मई से 5 जून तक 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। याचिका में कहा था कि वह अपने स्व. मामा के चेहलुम में शामिल होना चाहता है। साथ ही अपनी 62 साल मां की 2 जून को होने वाली लंप एक्सिशन सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करना चाहता है। जमानत के लिए कोर्ट की शर्तें खालिद ने 6 बार जमानत याचिका खारिज निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार उमर की जमानत याचिका खारिज हुई हैं। ट्रायल कोर्ट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट: 7 साल में 3 बार मिली अंतरिम जमानत मिली ……………… यह खबर भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला- उमर खालिद को बेल मिल सकती थी, दिल्ली दंगा मामले के अपने फैसले पर आपत्ति जताई, कहा- जमानत अधिकार है, जेल अपवाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पिछले फैसले पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने माना कि किसी आरोपी को बेल देना एक नियम है, उसे जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें…
Related Posts
केजरीवाल ने SIT को बताया फर्जी, CBI-ED जांच की मांग:राम मंदिर से चढ़ावा चोरी केस; बोले- बिना एफआईआर कैसे बनाई
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले…
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का 5 घंटे प्रदर्शन:अभिजीत ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा; अगले शनिवार को फिर जंतर-मंतर पर जुटने का ऐलान
NEET पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर…
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय नाविक के ब्रेन, फेफड़े-दिल निकाले:पोस्टमॉर्टम में शरीर पर 22 कट मिले, 55 दिन पहले शिप पर मौत हुई थी
वेनेजुएला में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय नाविक राकेश चौहान (33) की बॉडी…
