दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में इस बार शक्ति प्रदर्शन, हुड़दंग और गाड़ियों के काफिलों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। प्रचार के नाम पर ट्रैफिक जाम करने, सार्वजनिक जगहों पर गाड़ियां खड़ी करने और शराब या नशे का इस्तेमाल करने वाले प्रत्याशियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर बिना किसी चेतावनी के प्रत्याशी का नामांकन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। सोमवार को डीयू प्रॉक्टर कार्यालय में चीफ रिटर्निंग ऑफिसर, छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों (ACP नॉर्थ, मॉरिस नगर थाना और ट्रैफिक पुलिस) की संयुक्त बैठक में लिंगदोह कमेटी व दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत सख्त दिशानिर्देश तय किए गए। जानिए DUSU चुनाव प्रचार के सख्त नियम बिना स्टीकर एंट्री नहीं: चुनाव प्रचार में शामिल वाहनों पर प्रॉक्टर ऑफिस का अधिकृत स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। बिना स्टीकर वाले वाहनों को कैंपस या कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शराब मिलने पर नामांकन रद्द: प्रत्याशी या समर्थक द्वारा गाड़ी, रोडसाइड या पार्किंग में शराब अथवा किसी भी तरह के नशे का सेवन करने पर संबंधित प्रत्याशी का चुनाव रद्द कर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नो-पार्किंग जोन: यूनिवर्सिटी रोड और छात्र मार्ग पर फुटपाथ या सड़क पर वाहन खड़ा करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। गंदगी फैलाने पर पेनल्टी: प्रचार के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या सड़क पर पैंपलेट-पोस्टर फैलाकर गंदगी करने पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। डीयू प्रॉक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि चुनाव लड़ना अधिकार है, लेकिन कैंपस की शांति भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। स्थिति गंभीर होने पर पूरे चुनाव को भी रद्द करने का विकल्प खुला रखा गया है।
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