दिल्ली के सदर बाजार में 10 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। घटना 16 सितंबर की रात हुई। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, बच्ची रात करीब 11 बजे नोटबुक, पेन सहित स्टेशनरी का सामान खरीदने घर से निकली थी। आरोप है कि दुकानदार उसे बहला-फुसलाकर पास की दुकान में ले गया। वहां बच्ची का हाथ-पैर बांधकर यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान 56 साल के मकसूद के रूप में हुई है। NCRB की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोजाना औसतन 3 नाबालिगों का यौन शोषण होता है। हालांकि 2025 की NCRB रिपोर्ट अभी नहीं आई है। PCR कॉल के बाद पुलिस ने शुरू की जांच पुलिस ने बताया कि उन्हें 16 सितंबर की रात करीब 11 बजे नाबालिग से यौन शोषण की PCR कॉल मिली थी। सूचना के बाद सदर बाजार थाना, ACP सदर बाजार और महिला थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के महिला थाने में केस दर्ज किया। मामले में रेप, पॉक्सो एक्ट और गलत तरीके से बंधक बनाने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसे उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उस पर पॉक्सो के तहत केस चलेगा। पुलिस के मुताबिक, मामले की आगे जांच जारी है। नाबालिग की पहचान कानूनी प्रावधानों के तहत सार्वजनिक नहीं की गई है। 8 दिन पहले नाबालिग का गैंगरेप-मर्डर हुआ था इससे पहले दिल्ली के स्वरूप नगर में एक नाबालिग से गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया था। 13 सितंबर की सुबह पुलिस को कुशक रोड पर जयपाल राणा के खेत के पास खुले मैदान में बच्ची का शव मिला था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कानूनी मदद, काउंसलिंग और न्यायिक सहायता देने का भरोसा दिया था। इस मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने और वारदात से जुड़े बताए जा रहे एक टेंपो का पता लगाने के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें तीन नाबालिग हैं। ———————————- ये खबर भी पढ़ें… नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना POCSO के तहत अपराध: केरल हाईकोर्ट बोला- मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर आरोपी बच नहीं सकता केरल हाईकोर्ट ने 17 साल की लड़की से रेप के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि नाबालिग से शादी करना आरोपी को कानूनी कार्रवाई से नहीं बचा सकता। पूरी खबर पढ़ें…
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