भास्कर अपडेट्स:दिल्ली हाईकोर्ट बोला- नाम में राम होने से जरूरी नहीं कि व्यक्ति भगवान राम जैसा हो

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति का नाम उसके चरित्र या आचरण को तय नहीं करता। नाम से ज्यादा इंसान के कर्म मायने रखते हैं। कोर्ट ने कहा कि उत्तर भारत में बच्चों का नाम राम रखना आम है और कई मुस्लिमों के नाम में मोहम्मद भी होता है, लेकिन सिर्फ नाम से किसी की शख्सियत तय नहीं होती। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कलयुग में कोई भी रामचंदर जरूरी नहीं कि भगवान राम जैसा हो। कोर्ट ने मामले में 13 साल की लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे रामचंदर को बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी का जुर्म साबित करने में नाकाम रहा और गवाहियों में भारी विरोधाभास हैं, इसलिए आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया। अभियोजन के मुताबिक अप्रैल 2006 में लड़की गायब हुई थी और बाद में उसे आरोपी रामचंदर के साथ बरामद किया गया था। आरोपी का दावा था कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी और वह बालिग थी। पीड़िता ने अदालत में कहा कि वह आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती। आज की अन्य बड़ी खबरें… ममता की तृणमूल पर एफआईआर दर्ज, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन के आरोप में कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 21 जुलाई को कैथेड्रल रोड पर आयोजित इस रैली के लिए कोर्ट ने अधिकतम 2,500 लोगों की अनुमति दी थी और सड़क की एक लेन ट्रैफिक के लिए चालू रखने का निर्देश दिया था। इस सीमा से ज्यादा भीड़ जुटने के कारण सड़क की दोनों लेन पूरी तरह बंद हो गईं। के. श्रीकर रेड्डी कतर में भारत के नए राजदूत नियुक्त वरिष्ठ राजनयिक के. श्रीकर रेड्डी को कतर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को उनकी नियुक्ति की घोषणा की। भारतीय विदेश सेवा के 2001 बैच के अधिकारी रेड्डी फिलहाल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्यदूत के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह जल्द ही दोहा में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। रेड्डी कतर में मौजूदा भारतीय राजदूत विपुल का स्थान लेंगे। नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब भारत और कतर के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश तथा प्रवासी भारतीयों से जुड़े संबंध महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

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