दिल्ली जल बोर्ड ने वर्षों से लंबित जल बिलों की वसूली के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को बताया कि जिन व्यावसायिक संपत्तियों पर 25 लाख रुपये या उससे अधिक का जल बिल बकाया है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को 15 अगस्त 2026 तक बकाया राशि जमा करने का समय दिया गया है। निर्धारित समय तक भुगतान नहीं होने पर संबंधित संपत्तियों को नियमों के तहत कुर्क (अटैच) और सील किया जा सकता है। मंत्री ने बताया दिल्ली जल बोर्ड ने अब तक 1,025 ऐसे व्यावसायिक परिसरों की पहचान की है, जिन पर वर्षों से 25 लाख रुपये या उससे अधिक का बकाया है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड को ऐसे मामलों में संपत्ति कुर्क करने और सील करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने व्यावसायिक उपभोक्ताओं से लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) माफी योजना का लाभ उठाने की अपील भी की है। पहले यह योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए थी, जिसे बाद में व्यावसायिक श्रेणी तक बढ़ा दिया गया। इससे बकायेदारों को सरचार्ज में राहत मिलेगी और जल बोर्ड के राजस्व में भी वृद्धि होगी। प्रवेश वर्मा ने बताया सरकार का लक्ष्य दिल्ली जल बोर्ड के लगभग 5,000 करोड़ रुपये के मूल बकाये की वसूली करना है। इसके लिए करीब 11,000 करोड़ रुपये के लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त के बाद एलपीएससी योजना को आगे बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
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