विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच साल तक वैध रहेगा। हालांकि, अगर बच्चा पांच साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी पांच साल या 18 साल की उम्र से जो पहले हो, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। इन नियमों के जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी वहीं, आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। लेकिन, यह छूट पासपोर्ट के दोबारा जारी होने यानी री-इश्यू आवेदन पर लागू नहीं होगी। बच्चों के लिए पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी के बावजूद यह छूट ताजा पासपोर्ट आवेदन के मामले में उपलब्ध रहेगी। पासपोर्ट से जुड़ी नई शुल्क व्यवस्था में सामान्य आवेदन के अलावा तत्काल सेवा, पासपोर्ट के नवीनीकरण, खोए या खराब पासपोर्ट को बदलने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। बच्चों के पासपोर्ट का नया नियम: सवाल-जवाब में समझें सवाल: 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब कितनी होगी? जवाब: पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल तक या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
सवाल: पहले क्या नियम था? जवाब: पहले 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 15 साल की उम्र तक, जो पहले हो, वैध रहता था।
सवाल: नए नियम से किस उम्र के बच्चों को ज्यादा फायदा होगा?
जवाब: खासतौर पर 12 से 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चों को। पहले 15 साल की सीमा के कारण पासपोर्ट जल्दी खत्म हो जाता था, अब 18 साल की उम्र तक चल सकेगा।
सवाल: अगर बच्चा पासपोर्ट बनने के 5 साल से पहले 18 साल का हो गया तो?
जवाब: पासपोर्ट 18वें जन्मदिन पर ही वैध नहीं रहेगा। 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं होगा।
सवाल: 18 साल के बाद क्या करना होगा?
जवाब: वयस्क श्रेणी में नया पासपोर्ट बनवाना होगा।
सवाल: क्या पासपोर्ट की फीस भी बदली है?
जवाब: हां। 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बदलाव किया गया है। नाबालिग के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,000 से बढ़कर ₹1,750 हुई है।
सवाल: क्या बच्चों को फीस में कोई छूट मिलेगी?
जवाब: हां। 8 साल से कम उम्र के बच्चों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट जारी रहेगी।
सवाल: क्या यह छूट पासपोर्ट री-इश्यू कराने पर भी मिलेगी?
जवाब: नहीं। 10% छूट नए पासपोर्ट के आवेदन पर है, री-इश्यू आवेदन पर नहीं।
सवाल: नए नियम कब जारी हुए?
जवाब: विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए, जिन्हें 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। ——————— ये खबर भी पढ़ें… सरकार ने फिर दोहराया- पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, यह विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के मुताबिक भारत सरकार देश से बाहर यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है। पूरी खबर पढ़ें…
